“From ‘Mera Yeshu Yeshu’ to Life Imprisonment: The Rise and Fall of Pastor Bajinder Singh”
Bajinder Singh, जिन्हें उनके अनुयायी ‘पापा’ और ‘प्रोफेट बजिंदर सिंह’ के नाम से जानते हैं, पंजाब के एक पादरी हैं जो अपने ‘मेरा येशु येशु’ वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हुए। हाल ही में, उन्हें बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
प्रारंभिक जीवन और धर्मांतरण
सितंबर 1982 में हरियाणा के यमुनानगर में एक जाट परिवार में जन्मे बजिंदर सिंह का जीवन विवादों से भरा रहा है। लगभग 15 वर्ष पहले, उन्हें एक हत्या के मामले में जेल हुई थी, जहां उन्होंने एक पादरी के संपर्क में आकर ईसाई धर्म अपना लिया। 2012 में जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने मोहाली में उपदेश देना शुरू किया और 2014 में ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ की स्थापना की। आज, इस चर्च की पंजाब में 23 शाखाएँ हैं, और कनाडा, यूके, दुबई जैसे देशों में भी इसकी शाखाएँ मौजूद हैं।
चमत्कारिक उपचार और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि
Bajinder Singh ने स्वयं को ‘चमत्कारी उपचारक’ के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वे एचआईवी, मूकता जैसी गंभीर बीमारियों को चंगा कर सकते हैं। उनके ये चमत्कारिक दावे सोशल मीडिया पर वायरल हुए, खासकर ‘मेरा येशु येशु’ गाने के साथ उनके वीडियो। उनके यूट्यूब चैनल पर 3.74 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, और इंस्टाग्राम पर भी उनकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। उनके कार्यक्रमों में बॉलीवुड सितारे जैसे चंकी पांडे, जया प्रदा, अरबाज खान, तुषार कपूर और आदित्य पंचोली भी शामिल हुए हैं।
विवाद और कानूनी मामले
बजिंदर सिंह का जीवन विवादों से घिरा रहा है। 2018 में, एक महिला ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे चंडीगढ़ स्थित अपने घर में बलात्कार किया और उस घटना का वीडियो बनाया। उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे से लंदन भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
मार्च 2025 में, जालंधर जिले में एक अन्य महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार, महिला और उसके माता-पिता 2017 से उनके चर्च में जा रहे थे। बजिंदर सिंह ने महिला का फोन नंबर लिया और उसे अनुचित संदेश भेजने लगे। 2022 से, उन्होंने उसे चर्च के केबिन में अकेले बैठने के लिए बुलाया और वहां उसे अनुचित रूप से छूने का प्रयास किया। इस मामले में, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354-A (यौन उत्पीड़न), 354-D (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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— True Scoop (@TrueScoopNews) April 2, 2025
सजा और वर्तमान स्थिति
28 मार्च 2025 को, मोहाली की एक अदालत ने बजिंदर सिंह को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने विदेश जाने में मदद का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उन्हें दोषी पाया।
निष्कर्ष
बजिंदर सिंह का जीवन एक जटिल मिश्रण है—एक ओर वे अपने चमत्कारी दावों और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे गंभीर आपराधिक आरोपों और कानूनी विवादों में घिरे रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे धर्म, विश्वास और शक्ति का दुरुपयोग समाज में गंभीर परिणाम ला सकता है।